15 April 2020

कड़े निर्देश

विवाह और अंतिम संस्कार


को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी


 



नई दिल्ली/ भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें शादी और अंतिम संस्कार को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों के मुताबिक 20 से अधिक लोग शामिल होने पर 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है
शादी या अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री और इसे खाकर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। शादी में भीड़ जुटाई या धार्मिक आयोजन किए तो एक साल की सजा और यदि इन समारोहों में किसी की जान का नुकसान हुआ तो 2 साल की सजा हो सकती है।कोरोना वायरस के चलते देश में तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। यह दिशा निर्देश तीन मई तक के लिए जारी किए गए हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा।


संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर रोक लागू रहेगी। सरकार ने कहा है कि चूंकि, लॉकडाउन-2 के दौरान सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग आदि बंद रहेंगे तो ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा दी जा सकती है। सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा।


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