29 January 2020

न्याय-क्षैत्रे

अवैध रूप से गांजा बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी


01 वर्ष कठोर कारावास की सजा 


उज्जैन /  विद्वान न्यायालय के विशेष न्यायाधीश श्रीमान राजेन्द्र देवड़ा, चतुर्थ न्यायाधीश उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी सुनिल गुप्ता पिता शीतलप्रसाद गुप्ता, निवासी- दौलतगंज सब्जीमण्डी गली देवास गेट, जिला उज्जैन को धारा 8/20 (बी), 2(बी) एनडीपीएस एक्ट में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
 उप-संचालक (अभियोजन)/पैरवीकर्ता डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि  दिनांक 13.02.2016 को थाना देवासगेट पर उप.नि. प्रेमचन्द्र को मुखबीर द्वारा अवैध गांजा के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु पंचानों को तलब कर मुखबीर के बताये अनुसार कार्यवाही हेतु अपनी-अपनी मोटर साइकलों से दौलतगंज सब्जीमण्डी गली तरफ मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान की ओर रवाना हुआ थे, वहा पहुचने पर मुखबीर के बताये अनुसार एक आदमी जिसके पास लाल रंग की बिना नम्बर की एक्टिवा स्कूटर तथा बदन पर हल्के ब्लू कलर का अपर व नीचे ब्लू लोवर पहने व्यक्ति खडा दिखा जिसे पुलिस की घेराबंदी कर पकडा एवं हमराह पंचानो के समक्ष उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुनिल गुप्ता निवासी दौलतगंजमण्डी उज्जैन हाल तिरूपति एवेन्यू का होना बताया। आरोपी की विधिवत तलाशी लेने पर उसके पास की स्कूटर की डिक्की में एक प्लास्टिक की मेंहदी रंग की पॉलीथीन में मादक पदार्थ गांजा जैसा निकला तथा उसे विक्रय करने हेतु खाली 30 पॉलीथीन की छोटी थैली, स्टेपलिंग मशीन, स्टेपलर पिन की डिब्बी, अखबार रद्दी मिले। आरोपी के पास से मिले गांजा जैसा पदार्थ की विधिवत जांच की गई तो वह गांजा होना पाया। विधिवत गांजे का तौल करने पर 01 किलो 500 ग्राम होना पाया। आरोपी से विधिवत गांजा जब्त किया गया उसमें से विधिवत सेम्पल निकाले गये। आरोपी से एक्टिवा को जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना देवासगेट पर 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
दण्ड के प्रश्नः- दण्ड के प्रश्न पर आरोपी द्वारा उन्हें जेल में निरूद्ध अवधि से ही दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का अनुरोध किया गया। 
न्यायालय की टिप्पणी:- आरोपी के अपराध की प्रकृति, गंभीरता तथा आरोपी से जप्त मादक पदार्थ की मात्रा तथा समाज पर ऐसे अपराध से पडने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुये एवं इस प्रकार के अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उदद्ेश्य को ध्यान में रखते हुये आरोपी को समुचित दण्ड से दण्डित किया जाना भी आवश्यक है। 


प्रकरण में शासन की ओर से संचालन डॉ0 साकेत व्यास, उप-संचालक उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


  विधानसभा निर्वाचन संदर्भ-30" क्विज प्रतियोगिता उज्जैन (  राघवकीर्ति ) आगामी विधानसभा निर्वाचन के अन्तर्गत 17 नवम्बर को मतदान होगा। मत...